मस्जिद गेट के बाहर चस्पा की गई सूचना।
पीलीभीत में विनियमित क्षेत्र की अनुमति लिए बिना धार्मिक स्थल बनाकर नमाज अदा करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने संबंधित को नोटिस जारी कर एक मई तक संतोषजनक जवाब मांगा है। नोटिस की प्रतिलिपि मिलने पर पुलिस भी गंभीर हुई। इसके बाद संचालक की ओर से धार्मिक स्थल के बाहर नमाज बंद होने की सूचना चस्पा कर दी गई है।
मामला नकटादाना चौराहे के पास विकसित की गई केजीएन कॉलोनी का है। वर्तमान में सपा के बड़े पदाधिकारी ने कॉलोनी को विकसित करने के बाद वर्ष 2018 में एक धार्मिक स्थल के लिए छोड़ी गई जगह पर निर्माण कराया। इसके बाद उसमें कॉलोनी समेत आसपास के लोगों ने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। पूर्व में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थल पर पढ़ाई जा रही नमाज को लेकर गोपनीय शिकायत की गई। इस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच के बाद संचालक को नोटिस जारी किया।
नोटिस में यह कहा गया
नोटिस में कहा गया कि विनियमित क्षेत्र के नियमों का पालन किए बिना केजीएन कॉलोनी में भूखंड के भूतल पर निर्माण किया गया है। इसकी स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए संचालक को एक मई तक जवाब देने का समय दिया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया कि धारा 6 के अधीन अपेक्षित प्राधिकारी के अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के लिए 10 हजार रुपये के अर्थदंड के भागी भी हो सकते हैं। नोटिस की प्रतिलिपि मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस भी गंभीर हुई।
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धार्मिक स्थल पर बंद कराई नमाज
धार्मिक स्थल पर नमाज को बंद करा दिया। संचालक की ओर से धार्मिक स्थल के गेट पर सूचना चस्पा कर नमाज बंद होने बात लिखी गई। इसके अलावा बेलो वाले चौराहे के निकट भी धार्मिक स्थल पर निर्माण कराए जाने के मामले में नोटिस दिया गया है। सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि पत्र मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पर अमल किया है। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से कार्रवाई चल रही है।