पीलीभीत। जांच में दूध का नमूना फेल हो जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दायर वाद का निस्तारण करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व न्यायालय ने दो दूध विक्रेताओं पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक माह में धनराशि जमा न करने पर तहसील से वसूली की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा टीम ने जनवरी में शहर के नकटादाना चौराहे के पास एक दूध विक्रेता के दूध का नमूना लिया था। जांच में दूध अधोमानक पाया गया। विभाग ने एडीएम न्यायालय में वाद दायर किया। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने दूध विक्रेता गजेंदर सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा टीम ने जनवरी में ही असम चौराहे के पास दूध का सैंपल लिया था। जांच में नमूना फेल होने पर वाद दायर किया। एडीएम ने विक्रेता नूर मोहम्मद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।