पीलीभीत। किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ पासवान ने सजा सुनाई। दोषी को छह साल के कारावास की सजा सुनाकर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
थाना जहानाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 20 सितंबर 2021 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री गांव में स्थित जनसेवा केंद्र से अपना निवास प्रमाणपत्र लेने जा रही थी, तभी रास्ते में ग्राम मीरापुर निवासी राजेंद्र पुत्र बाबूराम ने उसे पकड़ लिया और दबोच कर पास के खेत में ले गया। वह विरोध करते हुए शोर मचाती रही।
किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और आपबीती सुनाई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया, अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनाई।