पीलीभीत में अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दहेज हत्या के आरोपी पति, सास-ससुर और ननद को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने तीन वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को सजा सुनाई।
अभियोजन के मुताबिक थाना गजरौला के ग्राम कल्याणपुर नौगवां निवासी हरिओम पुत्र इतवारी लाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बहन रामा का विवाह ग्राम ढ़ेरम मंडरिया निवासी दिनेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश से किया था।
शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति दिनेश कुमार, सास मीना देवी व ननद राधा ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। काफी समझाने के बाद भी वे लोग नहीं माने और लगातार उसका उत्पीड़न करते रहे। 21 मई 2022 को जीजा दिनेश उसकी बहन रामा को मायके छोड़ने आया।
वहां भी शाम को शराब पीकर रामा से झगड़ा करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने 23 मई को उसे मार कर रस्सी के फंदे पर टांग दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। बाद में विवेचना आरोप पत्र न्यायालय को सौंपा। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।