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Pilibhit News: दहेज हत्या के दोषियों को 10 वर्ष कैद की सजा

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पीलीभीत। कम दहेज मिलने से नाराज ससुरालियों ने विवाहिता की हत्या कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने उसके पति, देवर और सास को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष कारावास और सात-सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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मामला थाना कोतवाली पूरनपुर के ग्राम महदखास का है। थाना बरखेड़ा के गांव इक्घ्रा मुड़िया निवासी धर्मेंद्र कुमार ने पूरनपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी बहन का विवाह करीब तीन वर्ष पूर्व ग्राम महदखास थाना कोतवाली पूरनपुर निवासी रविंद्र कुमार पुत्र श्यामाचरण से हिंदू रीति रिवाज से किया था।
अपनी क्षमता अनुसार दान दहेज दिया। पति व ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज मिलने की बात कह कर गुड्डी का उत्पीड़न करते थे। उसने कई बार अपने मायके वालों को यह बात बताई। धर्मेन्द्र कुमार ने अपने बहनोई को कई बार समझाया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। धर्मेन्द्र कुमार के मुताबिक 11 फरवरी 2022 को उसकी बहन गुड्डी के देवर अरुण कुमार ने उसको फोन करके बताया कि गुड्डी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है।
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सूचना पाकर मायके वाले मौके पर पहुंचे। गुड्डी के गले पर रस्सी का निशान देखकर हत्या की आशंका हुई। धर्मेन्द्र कुमार ने अपने बहनोई रविंद्र कुमार, बहन के देवर अरुण कुमार व सास गुड्डी उर्फ प्रेमवती के विरुद्ध दहेज की खातिर बहन की हत्या करने की तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले की विवेचना में आरोपों की पुष्टि हुई।
अपर सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर तीनों आरोपियों को 10-10 साल कारावास और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध) मनोज कुमार मिश्रा ने की।
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