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Pilibhit News: पुराने वाहन खरीदने व बेचने वाले डीलरों का भी होगा पंजीकरण

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पीलीभीत। अब पुराने वाहनों के खरीदने व बेचने वाले डीलरों का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पुराने वाहनों का डाटा डिजिटल करने के लिए शासन स्तर से पहल शुरू की गई है। विभागीय अफसरों ने भी इसको लेकर कवायद तेज कर दी है। जल्द ही इस नियम को लागू किया जाएगा।
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परिवहन विभाग के कार्याें में पारदर्शिता लाए जाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। ऐसे में विभाग से होने वाले सभी कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जिले में काफी संख्या में लोग पुराने वाहनों को खरीदने व बेचने का काम करते है, लेकिन विभागीय अफसरों के पास इनका कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं रहता है। ऐसे में कई बार डीलरों के जरिए वाहन खरीदने पर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अब इसको लेकर शासन स्तर से नया आदेश जारी किया गया है। इसमें पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले सभी डीलरों को परिवहन विभाग में अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद किसी भी वाहन की खरीद व बिक्री करते समय उसकी समस्त प्रक्रिया को ऑनलाइन करना होगा। इसके साथ ही इनका एक डाटा तैयार करना होगा। जिससे वाहन खरीदने व बेचने वाले को किसी तरह की कोई समस्या न हो। जल्द ही इस प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। इससे वाहन खरीदने व बेचने वाले को भी सहूलियत मिलेगी।
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एआरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसको लेकर पूर्व से कार्य किए जा रहे है। शासन से आदेश आने के बाद इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। संवाद
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