पीलीभीत। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता की अदालत ने बलात्कार के आरोपी राहुल कात्या को दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 37000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना दियोरियाकला में 22 अप्रैल 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त राहुल कात्या निवासी ग्राम पिपला, थाना हजरतपुर जनपद बदायूं ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता के कलमबंद बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित कई सरकारी गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। स्.पेशल जज पॉक्सो एक्ट अर्चना गुप्ता ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों आधार बनाया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राहुल कात्या को दोषी पाया। आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 37000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड वसूल होने पर 75 फीसदी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। संवाद