पीलीभीत। जांच रिपोर्ट में सिंघाड़े का आटा असुरक्षित पाए जाने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने दुकानदार को छह माह कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने न्यायालय में दायर किए गए परिवाद में कहा कि अभिहीत अधिकारी शशांक त्रिपाठी के निर्देश पर 19 अक्तूबर 2020 को शहर के मोहल्ला खुशीमल निवासी आकाश दरयानी के यशवंतरी मंदिर रोड स्थित प्रतिष्ठान बांके बिहारी मनी सेवर पर टीम ने छापा मारा था। कर खाद्य पदार्थों का अवलोकन किया। सिंघाड़े का आटा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न होने के शक पर उसका सैंपल लिया गया। जांच के लिए सैंपल खाद्य विश्लेषण लैब लखनऊ भेजा। जांच में नमूना असुरक्षित पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली का अवलोकन कर दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी दुकानदार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।