पीलीभीत। शहर के चर्चित रंगदारी मामले में आरोपी विश्व हिंदू रक्षा परिषद के चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डूंगराकोटि ने खारिज कर दी है।
बता दें कि शहर के गौहनियां चौराहे के निकट रेस्टोरेंट चलाने वाले जुगजीत सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि 13 सितंबर को वह अपने रेस्टोरेंट पर था। तभी वहां गौरव राणा, आशीष लोधी, शिवम सक्सेना व प्रिंस बजरंगी ने आकर विवाद शुरू कर दिया।
उन्होंने खुद को विश्व हिंदू रक्षा परिषद का पदाधिकारी बताते हुए कहा- रेस्टोरेंट में गलत काम होते हैं। इसकी एवज में उन्होंने 60 हजार रुपये की रंगदारी मांगी। चारों ने कहा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह आते होंगे। वह आ गए तो पूरे एक लाख रुपए देने पड़ेंगे।
आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए डरा धमकाकर 60 हजार रुपए वसूल कर लिए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। उधर, चारों आरोपियों की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका अर्जी दाखिल की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी।