पीलीभीत। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी और उसकी सहयोगी महिला को सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई। उसकी सहयोगी महिला को 50 हजार रुपये जुर्माना और 10 साल कारावास की सजा दी। जुर्माना राशि जमा होने पर आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।
अभियोजन के मुताबिक थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक गांव के युवक ने थाना बिलसंडा में तहरीर देकर कहा कि उसके गांव के प्रेमपाल की पत्नी कौशल्या देवी ने 17 मई 2018 को दो बजे दिन में उसकी 15 वर्षीय पुत्री को धोखे से खेत पर बुलाया। खेत पर गांव का विपिन पहले से मौजूद था। लड़की को अकेला पाकर उसे गन्ने के खेत में ले जाकर अश्लील हरकतें कीं। किशोरी के शोर मचाने पर विपिन भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में दुष्कर्म का मामला पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों ओर से दिए गए तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विपिन और कौशल्या देवी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।