पीलीभीत। निर्माणाधीन मकान में घुस कर जेवरात चोरी करने के दो आरोपियों को दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अभियोजन के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छोटा खुदागंज निवासी अजीजुर्रहमान ने चार फरवरी 2005 को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके निर्माणाधीन मकान में अज्ञात चोरों ने घुस कर जेवरात चोरी कर लिए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। विवेचना में पता चला कि मोहल्ला मो. वासिल निवासी शफ्फकत उर्फ शौकत व जाकिर, रौनक और मोहम्मद इमाम ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर चोरी गए सामान को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। रौनक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद इमाम के अदालत में हाजिर न होने पर उसकी पत्रावली अलग कर जाकिर और शफ्फकत के विरुद्ध सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पैरवी कर गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों ओर से सुनवाई करने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।