- एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगा
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) एक्ट चंद्र मोहन मिश्र ने चरस बरामदगी के आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थानाध्यक्ष अमरिया माधो सिंह बिष्ट सिपाहियों के साथ 12 सितंबर 2017 को गश्त कर रहे थे। कस्बा अमरिया से बड़ापुरा पुलिया के पास पहुंचने पर सूचना मिली कि अमरिया थाने के लूट का वांछित कहीं जाने के लिए बख्शपुर मोड़ पर खड़ा है। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घेरा बंदी कर आरोपी को उसे पकड़ लिया।
नाम-पता और भागने का कारण पूछने पर उसने अपना नाम तारा सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी ग्राम गिधौर, नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर बताया। उसके हाथ में मौजूद थैले से एक किलो चरस और तलाशी लेने पर 12 बोर का एक तमंचा व दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।