मुजफ्फरनगर। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव में 13 साल पहले किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) संख्या-1 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
पीड़ित पक्ष ने आरोपी संदीप के खिलाफ 25 सितंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता गांव के बाहर गोबर डालकर वापस लौट रही थी। इस बीच आरोपी ने उसे पकड़ लिया और ईख के खेत में खींचने का प्रयास किया। आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों को आता देख आरोपी बाइक पर सवार होकर भाग गया। पीड़ित पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को प्रकरण की सुनवाई हुई। अभियुक्त संदीप पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में तीन-तीन साल की सजा और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। ब्यूरो