राणा प्रताप ने बताया कि पुलिस ने पारस जैन को क्लीन चिट दे दी थी। पीडि़त पक्ष ने प्रार्थना पत्र देकर एससी/एसटी कोर्ट में पूर्व चेयरमैन को तलब कराया था, लेकिन आरोपी को जमानत मिल गई थी। जमानत के खिलाफ वादी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने पारस जैन की जमानत खारिज कर दी और जैन को लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का समय दिया गया था।