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शहीद चौक मामले में पूर्व सांसद कादिर राना ने वारंट रिकॉल कराए

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शहीद चौक मामले में पूर्व सांसद कादिर राना ने वारंट रिकॉल कराए
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मुजफ्फरनगर। छह साल पहले कवाल कांड को लेकर शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर पूर्व सांसद कादिर राना समेत चार आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल कराए। अभी तक पांच आरोपी कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं, जबकि पूर्व सांसद और विधायकों सहित पांच आरोपी अभी पेश होने बाकी हैं। इस मामले में आरोप तय होने के लिए 10 जनवरी की तारीख निर्धारित है।
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कवाल कांड को लेकर छह साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक वर्ग की सभा हुई थी, जिसमें राजनेता भी शामिल हुए थे। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा का मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया, जिमसें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व गृह राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद के अलावा असद जमा एडवोकेट, सुल्तान मुशीर एडवोकेट, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था। भड़काऊ भाषण के मामले में शासन से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। अदालत ने एक मार्च 2019 को उक्त आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर सभी के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे, तभी से ये वारंट लगातार जारी है। इस मामले की सुनवाई एडीजे- चार कोर्ट में चल रही है। जिसमें आरोप तय करने के लिए 10 जनवरी की तारीख लगी है। बुधवार को एक आरोपी असद जमा एडवोकेट ने अदालत के समक्ष पेश होकर अपने वारंट रिकॉल कराए थे। बृहस्पतिवार को पूर्व सांसद कादिर राना, सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, नौशाद कुरैशी ने अदालत में पेश होकर वारंट रिकॉल कराए। अदालत ने सभी को 25 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर रिहा किया। अब बाकी पांच आरोपियों को भी 10 जनवरी से पहले कोर्ट में पेश होकर वारंट रिकॉल कराना होगा।
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