मुजफ्फरनगर। रामराज थाना क्षेत्र के जमालपुर बांगर के जंगल में पकड़ी गई कच्ची शराब के मामले में अदालत ने अभियुक्त को एक साल का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजे-14 संदीप गुप्ता ने फैसला सुनाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित त्यागी ने बताया कि 28 फरवरी 2011 को रामराज थाने के तत्कालीन एसओ अरविंद कुमार ने जमालपुर बांगर में कच्ची शराब की भट्ठी पकड़ी थी। पुलिस ने मौके से आरोपी आलमपुर निवासी काबल सिंह को पकड़कर 150 लीटर लाहन और एक किलो यूरिया बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 संदीप गुप्ता ने की। अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा में एक साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।