मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव 2017 के प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुकदमे में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल दोषमुक्त हो गए हैं। विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसला सुनाया।