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Muzaffarnagar News: मेडिको लीगल रिपोर्ट फर्जी निकली

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मुजफ्फरनगर। पीनना के चिकित्साधिकारी डॉ. अतुल कुमार फर्जी मेडिको लीगल रिपोर्ट देने के मामले में दोषी पाए गए। एसीएमओ की ओर से की गई जांच में दी गई मेडिको लीगल रिपोर्ट को गलत, अवैध और फर्जी बताते हुए आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति सीएमओ से की गई है।
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शाहपुर क्षेत्र के गांव गढ़ी बहादुरपुर की प्रधान बताया कि 16 अक्तूबर 2018 को निजी परिवाद में उनके साथ परिवार के सदस्यों पर गांव के राहुल का अपहरण करने का आरोप लगाया। सीएमओ से की शिकायत में आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्र पीनना तत्कालीन चिकित्साधिकारी डॉ.अतुल कुमार ने 25 सितंबर 2018 को दी अपनी रिपोर्ट में पेट फटा दिखाते हुए उसे जहर दिए जाने की मेडिकल रिपोर्ट बनाई, जिसके आधार पर परिवाद दर्ज हुआ। उसके भाई और पिता को दो रात जेल में बितानी पड़ी।
सीएमओ के आदेश पर एसीएमओ डॉ.अशोक कुमार ने जांच कर रिपोर्ट सीएमओ को दे दी है। रिपोर्ट में सामने आया कि बयान में चिकित्सक ने अपनी योग्यता को छिपाया। आयुर्वेदिक चिकित्सक को मेडिको लीगल कार्य का अधिकार नहीं। रिपोर्ट में चिकित्साधिकारी की मोहर प्रयोग किया गया। जिला अस्पताल ओपीडी की सभी पर्ची फर्जी पाई गईं।
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वहीं डॉ.अतुल कुमार ने बताया कि उनकी ओर से हादसे में चोट की रिपोर्ट दी गई थी, न कि मेडिको लीगल रिपोर्ट। वादी की ओर से उसमें छेड़छाड़ करते हुए उसे मेडिको लीगल रिपोर्ट के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया।
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