मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
वादी ने 22 सितंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि रिश्ते में उसकी पत्नी का फूफा इमरान घर पहुंचा और उसकी किशोरी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को दुष्कर्म के मामले में 10 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।