मुजफ्फरनगर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग की ओर से जानसठ क्षेत्र के गांव सलारपुर में एक फर्म पर छापा मारा गया। जांच के दौरान सामने आया कि बिना माल के परिवहन के केवल प्रपत्रों का आदान-प्रदान किया गया। जांच में पाया गया कि कोई आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। विभागीय अधिकारियों की ओर से फर्म पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एसजीएसटी के संयुक्त आयुक्त सिद्धेश चन्द्र दीक्षित ने बताया कि जानसठ क्षेत्र गांव सलारपुर स्थित आर टू रिसाइक्लिंग फर्म है। जांच में पाया गया कि फर्म पर इलेक्ट्रानिक आइटम की डिसमेंटलिंग कर बिक्री का कार्य किया जाता है। इस फर्म से माल का आवागमन दर्शाया गया लेकिन टैक्स जमा नहीं किया गया। एसआइबी के उपायुक्त मनोज कुमार शुक्ल के नेतृत्व में टीम की ओर से की गई जांच में केवल कागजों पर ही कारोबार पाया गया। भौतिक सत्यापन में 21 लाख से अधिक का माल घोषणा से कम मिला। जिस पर कर व अर्थदंड जमा कराया गया। साथ ही बिना माल की सप्लाई के, केवल प्रपत्रों के आदान प्रदान के आधार पर 36.16 लाख रुपये का राजस्व जमा कराया गया। इस तरह कुल 40.51 लाख रुपये जमा कराए गए।