दिव्यांगों को दी गई अधिकारों की जानकारी
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन करते हुए तहसील सदर के सभागार में दिव्यांग दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने दिव्यांगों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने उपस्थित सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सभी दिव्यांगों को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि सभी लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों का आदर करना चाहिए। उनके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और उन लोगों में अपनी दिव्यांगता के प्रति हीन भावना न उत्पन्न हो। तहसीलदार सदर जयेंद्र सिंह ने खसरा खतौनी तथा दाखिल खारिज के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। इस अवसर पर इरफान, गौरव जैन, बिलाल, नीटू, रवि नायक आदि रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर व वाह्य न्यायालय बुढ़ाना तथा कलक्ट्रेट में किया जाएगा, जिसमें आपराधिक 138 एनआईएक्ट, बैक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।