मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रवि कुमार दिवाकर ने पुलिस दुर्व्यवहार के एक मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अभियुक्त की रिमांड के दौरान सामने आई शिकायत के बाद जारी किया गया। अभियुक्त दीपक उर्फ शेरूं ने अदालत में पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया।
शनिवार को दीपक उर्फ शेरूं को थाना खतौली पुलिस ने रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियुक्त ने अदालत में बताया कि उपनिरीक्षक नीरजा सिंह और एक अन्य पुलिस कर्मचारी ने उसके साथ मारपीट की है।
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने इस प्रकरण को पुलिस के दुर्व्यवहार से संबंधित पाया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, उसे किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। अभियुक्त से मारपीट करना भी इसमें शामिल है।
न्यायाधीश ने पुलिस के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पुलिस को किसी भी व्यक्ति को मारने-पीटने का अधिकार नहीं है। यह कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
आदेश की प्रति एसएसपी को भेजने का निर्देश दिया और कहा कि एसएसपी अपने स्तर से जांच कमेटी गठित कर जांच कराएं।