वहीं बचाव पक्ष की ओर से एसीजेएम प्रथम कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से जिला जज चवन प्रकाश की अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की गई, लेकिन यहां भी खारिज हो गई। जमानत पर सुनवाई के लिए अब 12 जुलाई की तिथि तय की गई है। सभी आरोपियों को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
यह था मामला
रालोद छात्र सभा के नेता सार्थक लाटियान अपने साथियों के साथ एक छात्र का दाखिला कराने डीएवी इंटर कॉलेज में गए थे। शिक्षकों के साथ उनका टकराव हो गया था। प्रधानाचार्य सुनील वर्मा का आरोप है कि हमले में पीटीआई सत्यकाम तोमर, शिक्षक अब्दुल सत्तार, मोनिका और मोहिब हसन को चोट आई थी। शिक्षकों ने सिविल लाइन थाने पहुंच कर हंगामा किया था। पुलिस ने सार्थक लाटियान, सुधीर भारतीय, शौर्य, अर्जुन व काजी फैज को गिरफ्तार किया था।
दिनभर रालोद नेताओं का रहा जमावड़ा
रालोद नेताओं की अदालत में पेशी के दौरान रालोद नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में पैरवी की गई। इसके अलावा संगठन की बैठक पर भी चर्चा की गई।
समझौते का प्रयास नहीं चढ़ा परवान
प्रकरण में समझौते का प्रयास भी किया गया, लेकिन परवान नहीं चढ़ा। रालोद नेताओं और शिक्षकों के बीच कई लोगों ने समझौता कराने की पहल की, लेकिन बात नहीं बन सकी।