मुजफ्फरनगर। डीएम के टैगिंग आदेशों के अनुसार किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करने और शीरे का पैसा निजी कार्यों में प्रयोग करने को लेकर डीसीओ ने भैसाना चीनी मिल को नोटिस जारी किया है। शीरे का आठ करोड़ 80 लाख 40 हजार रुपये 15 मार्च तक किसानों के खाते में नहीं डालने पर 16 मार्च को एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है।
जिला गन्ना अधिकारी डॉ आरडी द्विवेदी ने भैसाना चीनी मिल के अध्यासी को जारी पत्र में कहा कि चीनी मिल को चीनी, शीरा, बैगास से प्राप्त आय का 85 प्रतिशत पैसा गन्ना भुगतान के रूप में किसानों को देना था। मिल ने डीएम द्वारा पारित टैगिंग आदेश का उल्लंघन किया है। गन्ना समिति का अंशदान भी लंबित रखा गया है। अपनी सह इकाई को शीरा 200 रुपये क्विंटल की बिक्री में दर्शा दिया है, जबकि बाजार में मूल्य 525 रुपये क्विंटल है। जो पैसा किसानों को देना था उसे निहित स्वार्थों में लगा दिया है। आठ करोड़ 80 लाख 40 हजार की राशि जो किसानों को देनी थी नहीं दी गई। डीसीओ ने कहा कि मिल अध्यासी को 13 मार्च को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन नहीं आए। मिल ने नियमों का पालन नहीं किया है। यदि 15 मार्च तक गन्ना भुगतान नहीं होता है तो 16 मार्च को चीनी मिल अध्यासी, चीनी मिल के प्रबंधक, मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।