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Muzaffarnagar News: मांडी गांव के राजबीर हत्याकांड में आज फैसले पर सुनवाई

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मुजफ्फरनगर। तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में राजबीर (60) की 16 साल पहले गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को अदालत का फैसला आएगा। प्रधान पद की रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर फैसला सुनाएंगे।
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मांडी निवासी किसान राजबीर सिंह 24 अगस्त 2010 को अपने खेत पर गए थे। हमलावरों ने यहां गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके बेटे वादी प्रदीप कुमार ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में गांव के ही अभियुक्त सहदेव उर्फ पप्पू और प्रमोद का नाम सामने आया। दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
जांच में सामने आया कि अमित और विपिन शर्मा भी वारदात में शामिल रहे थे लेकिन इस बीच दोनों पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इसी वजह से आरोपपत्र में उनका नाम शामिल नहीं किया गया।
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प्रधान पद की रंजिश में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में आठ गवाह पेश किए। दोनों अभियुक्तों पर 30 जून को आरोप दोष सिद्ध हो चुका है
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दोना फैक्टरी से चर्चा में आया राजबीर का पौत्र अंकित
मांडी गांव के राजबीर की 16 साल पहले हत्या कर दी गई थी। वर्तमान में मांडी गांव के चर्चित दोना फैक्टरी मामले में उनका परिवार कानून के शिकंजे में घिरा हुआ है। उनके बेटे प्रदीप कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि पौत्र अंकित बालियान ने होडल में सरेंडर किया है। पुलिस बी-वारंट पर लाने की तैयारी कर रही है। राजबीर के दूसरे बेटे विपिन को भी हरियाणा पुलिस ने अंकित का सरेंडर करने की साजिश का आरोपी बनाया है।
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