- अदालत से लोगो लगाएं
- आठ नवंबर को आएगा प्रकरण में फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पूर्व मंत्री दीपक कुमार पर दर्ज छह साल पुराने अवैध प्रचार सामग्री पकड़े जाने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने फैसले के लिए आठ नवंबर की तिथि तय कर दी है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री दीपक कुमार को कांग्रेस ने पुरकाजी सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया था। आठ फरवरी 2017 को उड़नदस्ता प्रभारी प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने नई मंडी थाना क्षेत्र में दो कारों को रुकवा लिया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गए। टीम ने कारों की जांच की तो अवैध तरीके से लाई गई चुनाव प्रचार सामग्री पकड़ी गई। मामले में उड़न दस्ता प्रभारी प्रताप सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने पूर्व मंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। बृहस्पतिवार को मामले में अदालती बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने फैसले के लिए आठ नवंबर की तिथि तय की है।