शासन ने चार मुकदमे और वापस लेने की दी अनुमति
मुजफ्फरनगर। शासन ने मुजफ्फरनगर दंगे के चार मुकदमे और वापस लेने की अनुमति दी है। शासनादेश जारी किए गए है। दंगे के चिह्नित किए गए 92 मुकदमों में से अब तक 80 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति सूबे की योगी सरकार दे चुकी है। जिन मुकदमों को शासन ने वापस लेने की अनुमति दी है, वे मुकदमे पुलिस और पब्लिक की ओर से दर्ज कराए गए है, जो आगजनी, लूट डकैती आदि धाराओं के हैं।
बीते दो साल से मुजफ्फरनगर दंगे में मुकदमे में वापस लेने की कार्रवाई शासन की ओर से चल रही है। गत वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले 48 मुकदमे और चुनाव के बाद 22 मुकदमे वापस लेने की अनुमति दी थी। पांच मुकदमे कोर्ट में निस्तारित हो चुके हैं, जबकि एक में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। भाजपा विधायक उमेश मलिक ने बताया कि सरकार ने चार मुकदमे और वापस लेने की अनुमति दी है। दंगे के चिह्नित 92 मुकदमों से अब तक 80 मुकदमे वापस लेने की अनुमति योगी सरकार दे चुकी है। अभी 12 मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया चल रही है। जिन मुकदमों को योगी सरकार ने वापस लेने की अनुमति दी है, वे सभी मुकदमे पुलिस और पब्लिक की ओर से दर्ज कराए गए थे। जिनमें मुकदमे दर्ज कराने वाले मुआवजा भी ले चुके है। पुलिस ने दंगे के बाद पांच सौ से अधिक लोगों पर ये फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे, जो लूट, डकैती, आगजनी आदि धाराओं में है।