भाजपा प्रत्याशी डॉ संजीव बालियान की संपत्ति में बीते पांच साल में तीन लाख 16 हजार रुपये की कमी आई है, जबकि उनकी पत्नी सुनीता देवी की संपत्ति में लगभग 52 लाख रुपये का इजाफा हुआ है। उन्होंने अपने पास कुल 27 लाख 37 हजार 921 रुपये तथा पत्नी सुनीता देवी के पास एक करोड़ 30 लाख 16 हजार 303 रुपये की चल-अचल संपत्ति घोषित की है।
सोमवार को भाजपा प्रत्याशी डॉ संजीव बालियान ने अपने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का ब्योरा दाखिल किया है। 2017-18 की आयकर विवरण में उन्होंने अपनी आय छह लाख एक हजार 667 रुपये वार्षिक बताई। अपने हाथ में 54207 रुपये बताए। इसके अलावा बैंक खातों में, पॉलिसी आदि मिलाकर कुल 19 लाख दो हजार 921 रुपये की चल संपत्ति दर्शाई। इसमें 82 ग्राम गोल्ड, एक पिस्टल भी शामिल है। इसके अलावा अपने पास 0.586 एकड़ कृषि भूमि बघरा परगना के मकसूदपुर में है।
इसकी कीमत 835000 रुपये बताई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने पास इसी जमीन, पिस्टल और इतने ही गोल्ड का ब्योरा दिया था। पत्नी सुनीता देवी की आयकर विवरण में 13 लाख 57 हजार 10 रुपये वार्षिक आय दिखाई गई है। उनके पास हाथ में 69205 रुपये, 777400 रुपये कीमत की एक मारुति कार, 539 ग्राम सोना, जीपीएफ में 36 लाख 72 हजार 360 रुपये बताए हैं। इसके अलावा मेरठ के सिवाया में करीब 1300 फिट के फ्लैट के लिए 33 लाख 44 हजार 975 रुपये देना बताया है।
सुनीता देवी के कुल एक करोड़ 30 लाख 16 हजार 303 रुपये की चल-अचल संपत्ति है। पांच साल पहले दिए गए ब्यौरे में उनके पास कुल 78 लाख 40 हजार 10 रुपये की संपत्ति थी। इसमें सिवाया में वर्तमान में दिखाया गया फ्लैट भी शामिल था। साथ ही 2013 मॉडल की वह मारुति कार भी शामिल थी जो अब दिखाई गई है। पांच साल में उनके पास 30 ग्राम सोना बढ़ा है तथा जीपीएफ में बढ़ोतरी हुई है। प्रत्याशी व उनकी पत्नी ने बीते पांच वर्षों में न तो कोई जमीन खरीदी और न ही कोई गाड़ी आदि ली है। इसके अलावा पुत्री केतकी बालियान के पास 26 हजार 911 रुपये भी बताए गए हैं।
पत्नी वेटेनरी डॉक्टर, स्वयं का व्यवसाय कृषि
मुजफ्फरनगर। डॉ संजीव बालियान ने अपना व्यवसाय कृषि एवं समाजसेवा दर्शाया है। बालियान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा से पीएचडी वेटरनी ऐनाटोमी हैं। उनकी पत्नी वेटेनरी डॉक्टर है।
सिखेड़ा थाने में दर्ज है मुकदमा
मुजफ्फरनगर। भाजपा प्रत्याशी डा. संजीव बालियान के खिलाफ सिखेड़ा थाने में मुकदमा अपराध संख्या 173 सन 2013 धारा 188, 353, 341 आईपीसी एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दर्ज है। वर्तमान में यह मुकदमा एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज में विचाराधीन है।