देवबंद। हाईकोर्ट ने देवबंद स्थित सिविल कोर्ट को भी अग्रिम आदेशों तक बंद कर दिया है। इस दौरान जमानत, रिमांड, रीलिज आदि कार्यों की सुनवाई केवल ऑनलाइन होगी।
मंगलवार को सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार की ओर से कचहरी में स्थित वकीलों, मुंशी, स्टांप वेंडर और टाइपिस्ट को हाईकोर्ट की गाइड लाइन के संबंध में सूचित कर दिया गया। बार के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिविल कोर्ट अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगी। इस दौरान अधिवक्ता, मुंशी, स्टांप वेंडर और टाइपिस्ट न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जमानत, प्रार्थना पत्र, रिमांड और रीलिज आदि कार्यों की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा दिए एप के माध्यम से ऑनलाइन होगी। सभी ऑनलाइन कार्य दो जज देखेंगे। वहीं, अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह, विपिन कांत कपिल, रमेश कश्यप, बबल सिंह, विरेंद्रपाल, सुदेश शर्मा और जितेंद्र सिंह ने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि वह अग्रिम आदेशों तक घर पर ही रहकर कार्य करें।