वहीं, 19 मार्च को फरमूद ने रेशमा की हत्या का आरोप सहारनपुर के थाना बड़गांव के गांव नूनाबड़ी निवासी राशिद पुत्र यामीन पर लगाया। पुलिस ने राशिद के साथ अय्यूब पुत्र अख्तर, नौमान पुत्र इदरीश निवासीगण ग्राम नूनाबड़ी, शहनाज पत्नी साजिद निवासी ग्राम बेलड़ा थाना बड़गांव और फैज मौहम्मद पुत्र सरफराज निवासी ग्राम मंदवाड़ा बुढ़ाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
एसपी देहात के अनुसार पूछताछ में राशिद ने बताया कि उसकी ग्राम मंदवाड़ा में ससुराल है। रेशमा ने उसके साले की शादी कराई थी, तभी से उसके रेशमा से अवैध संबंध हो गए। रेशमा ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी और वीडियो वायरल करने व पुलिस में शिकायत की धमकी देकर डेढ़ लाख रुपये ले लिए थे। 24 फरवरी को रेशमा चरथावल में एक शादी समारोह में आई थी और उससे मिलकर चली गई। अगले दिन रेशमा ने पुलिस में शिकायत की धमकी देकर 30 हजार रुपये की मांग की और रुपये लेकर ग्राम कायमपुर में बुलाया। वह बाइक से कायमपुर गया और रेशमा को बाइक पर बैठाकर देवबंद क्षेत्र में एक टयूबवेल पर ले गया। वहां उसे बताया कि उसने किसी अन्य व्यक्ति से रुपये मंगाए हैं। उसे आने में आधा घंटा लगेगा। तब वह रेशमा को ईंख के खेत में अवैध संबंध बनाने के लिए ले गया और वहां अंगोछे से रेशमा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद रेशमा के शव को वहीं ईंख के खेत में छुपा कर वह चला गया था।
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