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Muzaffarnagar Murder Case: 25 साल बाद हत्यारे को उम्रकैद और जुर्माने की सजा, खौफनाक थी वारदात

Sat, 30 Mar 2024 07:25 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar Murder Case : मुजफ्फरनगर में अदालत ने 25 साल बाद हत्यारे को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। हमलावरों ने गोलियों से भूनकर दिनेश की हत्या की थी।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में अदालत ने 25 साल पुराने मुकदमे में एक हत्यारे को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने वर्ष 1999 में छपार क्षेत्र में दिनेश की हत्या के सत्र परीक्षण में फैसला सुनाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप कुमार ने बताया कि मामला जनवरी 1999 का है। 15 जनवरी वर्ष 1999 में छपार थाना क्षेत्र में बसेड़ा-खाईखेड़ी मार्ग पर ट्रॉली में खेत से गन्ना भरते हुए हमलावरों से घेरकर गोलियां मारकर दिनेश की हत्या कर दी थी।

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दरअसल, दिनेश गांव के मुकेश पर गोलीकांड के मुकदमे में शौकीन आदि के खिलाफ पैरवी करता था। बरला निवासी शौकीन, इतवारी, शाहनवाज और निसार के खिलाफ हत्या का मुकदमा कराया गया।

पुलिस ने विवेचना के बाद शौकीन, इतवारी, शाहनवाज को फरार घोषित करते हुए निसार के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तीन अभियुक्तों की फरारी की स्थिति में निसार को न्यायालय ने 21 अक्तूबर 2007 में आजीवन कारावास से दंडित किया। घटना के 11 साल बाद दोषी शाहनवाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

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वहीं, 24 अक्तूबर वर्ष 2010 में उसके खिलाफ अदालत में चार्ज फ्रेम हुआ। न्यायालय में सत्र परीक्षण हुआ। अभियोजन पक्ष ने पांच गावह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दो दिन पहले अदालत ने शाहनवाज को दोषी करार दिया था। शनिवार को जिला कारागार से तलब करने के बाद उसे उम्रकैद और 5500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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