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फैक्टरी स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

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फैक्टरी स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
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मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर)। पूर्ति निरीक्षक ने टैंकों में मिलावटी तेल मिलने के मामले में फैक्टरी स्वामी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि जांच में पता चला है कि दस टैंकों में केरोसिन मिश्रित दुर्गंधयुक्त पदार्थ था। फैक्टरी मालिक ने केवल छह टैंकों में नेफ्था के भंडारण की अनुमति ले रखी थी।
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पूर्ति निरीक्षक रजनी चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 27 मार्च को प्रशासन को सूचना मिली कि बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्टरी में अवैध रूप से केरोसिन का भंडारण किया गया है। एसडीएम इंद्राकांत द्विवेदी ने पूर्ति विभाग की टीम के साथ हिंदुस्तान पेट्रोकेम फैक्टरी पर छापा मारा, तो अंदर भूमिगत टैंकों में मिलावटी तेल भरा हुआ था, जिसमें से तीखी दुर्गंध आ रही थी तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के आंखों में जलन होने लगी थी। उस वक्त एसडीएम ने फैक्टरी पर सील लगवा दी थी। 28 मार्च को एसडीएम ने पूर्ति विभाग की टीम के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग, जिला उद्योग केंद्र, विशेष अनुसंधान शाखा आदि कई विभागों की टीम ने फैक्टरी में पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल में 10 भूमिगत टैंक दबे हुए मिले थे, जिनमें दुर्गंध युक्त केरोसिन मिश्रित पदार्थ भरा हुआ था। सभी टैंकों से तेल के नमूने ले लिए गए थे। फैक्टरी मालिक ने वर्ष 2013 में केवल छह टैंकों में नेफ्था के भंडारण की अनुमति ली थी। जांच में टैंकों में अनाधिकृत रूप से केरोसिन मिश्रित पदार्थ का भंडारण मिला था। इस मामले में पूर्ति निरीक्षक की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत फैक्ट्री मालिक अवधेश कुमार जैन पुत्र राजेंद्र कुमार जैन निवासी, जैन नगर खतौली के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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