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पेट्रोल पंप मालिक पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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पेट्रोल पंप के मालिक पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज
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रतनपुरी/खतौली। रतनपुरी स्थित बाबा वरदान फिलिंग सेंटर पर शनिवार को हुई छापेमारी की कार्रवाई के बाद शनिवार की देर रात आपूर्ति निरीक्षक खतौली रजनी चौधरी की तहरीर पर पेट्रोल पंप स्वामी रामभिखारी सिंघल और उसके बेटे वरदान सिंघल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
बता दें कि शुक्रवार को उक्त पंप के गोदाम पर मिलावटी डीजल बनाने की शिकायत पर एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्यामसुंदर राम और आपूर्ति निरीक्षक रजनी चौधरी ने टीम के साथ छापा मारा था। छापे के दौरान गोदाम में पांच भूमिगत टैंकों और बाहर रखे एक टैंक से कई हजार लीटर अपमिश्रित डीजल बरामद हुआ था। बरामद तेल के सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे गए हैं। इसके बाद शनिवार को एसडीएम खतौली इंद्राकांत द्विवेदी ने एस्सार आयल के अधिकारियों के साथ पुन: छापा मारा। एस्सार कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर सुशांत मिश्रा ने एस्सार पंप की मशीनों और स्टॉक आदि की भी गहनता से जांच पड़ताल की थी। एस्सार पंप की जांच में सभी कुछ ठीक पाया गया था। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पंप के तीनों नॉजिलों को सील कर दिया गया था। एरिया सेल्स मैनेजर सुशांत मिश्रा का कहना है कि पंप की आपूर्ति जून 2017 से पूर्णतया बंद थी। इसके बावजूद भी पंप पर अगस्त माह से डीजल व पेट्रोल की सप्लाई दी जा रही थी। इसकी जांच कराई जा रही है। इसके बाद अधिकारियों ने टीम के साथ सील गोदाम को खोलकर फिर से जांच की। टीम ने जांच में गोदाम में लगाए गए मोटर, जेनरेटर आदि मशीनों को डिस्कनेक्ट किया। वहां मिले सभी सामान को जब्त कर लिया गया। इसके बाद गोदाम को पुन: सील किया गया, जिसकी सुपुर्दगी ग्राम प्रधान को दी गई। इसके बाद एसडीएम ने बस स्टैंड पर स्थित पंप स्वामी के पेटी डीलर इंचौली आयल ट्रेडर्स की दुकान पर छापा मारा। दुकान पर जांच के बाद सैंपल लेकर सील कर दिया था। इस संबंध में शनिवार की देर रात जिलाधिकारी की अनुमति मिलने पर आपूर्ति निरीक्षक रजनी चौधरी की तहरीर पर रतनपुरी थाने में पंप स्वामी राम भिखारी सिंघल और उसके पुत्र वरदान सिंघल के विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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लाइसेंस छह अगस्त को बहाल किया गया था
रतनपुरी। एस्सार आयल लिमिटेड के बाबा वरदान फिलिंग स्टेशन का लाइसेंस गत छह अगस्त को ही बहाल किया गया था। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने लाइसेंस बहाल करने के आदेश जारी किए थे।
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विदित हो पिछले वर्ष बीस जून को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पूर्ति विभाग की टीम ने बाबा वरदान फिलिंग स्टेशन रतनपुरी पर चेकिंग के दौरान घटतौली के आरोप में विभाग की निरीक्षण टीम ने रतनपुरी थाने पर उक्त पंप के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसके बाद 24 जून 2017 को उक्त पंप का लाइसेंस तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस मामले में प्रतिष्ठान के मालिक ने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिसमें सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भी सशर्त लाइसेंस बहाली के आदेश जारी किए थे। इसके उपरांत प्रतिष्ठान के मालिक ने सहारनपुर मंडलायुक्त की न्यायालय में भी अपील की। जिसमें सुनवाई के बाद आयुक्त सहारनपुर ने उक्त लाइसेंस को बहाल करने के आदेश जारी किए थे। इस मामले में गत छह अगस्त को जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने हाईकोर्ट और मंडलायुक्त सहारनपुर के निर्देशों के अनुपालन में बाबा वरदान फिलिंग स्टेशन रतनपुरी के लाइसेंस बहाली के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद उक्त पेट्रोल पंप पर तेल की सप्लाई विधिवत आरंभ की गई थी।
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