मुजफ्फरनगर में भोपा थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में पांच साल पहले गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी दंपति को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो के पीठासीन अधिकारी छोटे लाल यादव ने फैसला सुनाया।