फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: अदालत ने दोषी नौकर को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा, मासूम के साथ किया था कुकर्म

Tue, 30 Jan 2024 08:01 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने दोषी नौकर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम को टॉफी के बहाने ले जाकर कुकर्म किया था।
विज्ञापन
अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में पांच साल के मासूम के साथ कुकर्म के दाेषी नौकर को अदालत ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक दीपक गौतम और विनय अरोरा ने बताया कि पांच फरवरी 2016 को रतनपुरी क्षेत्र के गांव में दुकान पर काम करने वाले नौकर ने पांच साल के बच्चे को टॉफी के बहाने एक मकान में ले जाकर कुकर्म किया। पीड़ित ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार ने आरोपी बागपत के रमाला थाना क्षेत्र के बूढ़पुर निवासी नौकर राजू उर्फ राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें: छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा: मनचलों को बीच सड़क पर बनाया मुर्गा, बुजुर्ग ने राइफल लोड कर धमकाया, फिर पीटा भी

विज्ञापन

प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में साक्ष्य पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी नौकर को 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

यह भी पढ़ें: Meerut: बैंक के जूनियर मैनेजर की लाश देख सहमे लोग, अफसरों में मचा हड़कंप, दोस्त पर शक, पूछताछ कर रही पुलिस
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें