शामली कोतवाली क्षेत्र में 10 साल पहले कक्षा नौ की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी अमित शर्मा और साजिश रचने में दोषी उसकी पत्नी रूबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट संख्या-एक की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
पीड़िता पक्ष ने 21 अप्रैल 2015 को अपने मकान में किराएदार अमित शर्मा, उसकी पत्नी रूबी और देवर मोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि मकान मालकिन डॉक्टर के यहां उपचार कराने गई थी, इस दौरान आरोपी उसकी बेटी कक्षा नौ की छात्रा को ऊपर कमरे में ले गए और दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया।