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Muzaffarnagar News: हाजिर नहीं हुए बीएसए, अदालत ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट

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मुजफ्फरनगर। नई मंडी थाना क्षेत्र के जानलेवा हमले के मामले में अदालत में आरोपी की टीसी के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर बीएसए संदीप कुमार के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने सीओ नई मंडी को आदेश दिए कि बीएसए को गिरफ्तार कर 12 अक्तूबर को कोर्ट में पेश करें।
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सहावली गांव में दो साल पहले हत्या और जानलेवा हमले की दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हत्या के प्रकरण की पत्रावली जिला जज की अदालत में ट्रांसफर हो गई, जबकि जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई एफटीसी-3 में चल रही है। वादी उषा की ओर से छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
बचाव पक्ष ने दो आरोपियों को बाल अपचारी बताया। अदालत ने बीएसए के माध्यम से ज्ञान ज्योति स्कूल सहावली से टीसी तलब की। बयान के लिए बीएसए को 18 सितंबर को समन तामील कराए गए थे। बृहस्पतिवार को स्कूल के प्रतिनिधि पहुंचे लेकिन बीएसए हाजिर नहीं हुए, जिस कारण बयान दर्ज नहीं हो सके। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमाररेन बताया कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए।
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उधर, बीएसए का कहना है कि वह 18 सितंबर को कोर्ट गए थे लेकिन बयान नहीं हो पाए थे। बृहस्पतिवार को संबंधित स्कूल का प्रतिनिधि भेजा गया था। विभागीय कार्य की वजह से वह बृहस्पतिवार को कोर्ट नहीं जा सके।
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