मुजफ्फरनगर। डीएवी डिग्री कॉलेज बुढ़ाना के छात्र उज्ज्वल राणा की मौत के मामले में आरोपी प्राचार्य प्रदीप कुमार की अंतरिम/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई 29 नवंबर को होगी। जिला जज बीरेंद्र कुमार सिंह ने वादी पक्ष की ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया।
शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने जमानत अर्जी की धाराओं में संशोधन के लिए प्रार्थनापत्र अदालत में दिया। सुनवाई के लिए पेश हुए डीजीसी फौजदारी ने अपना पक्ष रखा। वादी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी पर धाराओं को संशोधित करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी। दरअसल, घटना के दिन एफआईआर में 351(3) और 352 धारा दर्ज की गई थी।