जिला कमांडेंट विजय कुमार सिंह ने बताया कि होमगार्ड अनिल कुमार एवं धीर सिंह को कार्य के प्रति लापरवाही के आरोप में निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभाग ने आयोग का नोटिस आने के बाद की है।
सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शहर निवासी एक व्यक्ति ने सात मई 2017 को जिला कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय में आवेदन पत्र देकर जानकारी मांगी थी कि एचजी परवेंद्र कुमार को भूसे के ट्रैक्टर से अवैध वसूली करते पकड़ा गया था। मामले का शहर कोतवाली में मुकदमा लिखा गया। इस पर आरोपी तीन माह जेल काटकर जमानत पर आया आदि तथ्यों को आधार बनाकर जानकारी मांगी थी, लेकिन विभाग कोई जानकारी नहीं दे सका। इस पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील की थी। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जिला कमांडेंट होमगार्ड को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी। इस पर जिला कमांडेंट विजय कुमार सिंह ने आयोग में उपस्थित होकर बताया कि होमगार्ड अनिल कुमार एवं धीर सिंह अपने महत्वपूर्ण ड्यूटी प्वाइंट को छोड़कर टीएसआई की बिना अनुमति, ट्रक को नो एंट्री में ले जाने, निजी वाहन से बैट्री चोरी, रिकार्ड से छेड़छाड़ आदि के दोषी हैं। इस दोनों होमगार्ड को अनिल कुमार, धीरसिंह को निष्कासित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभाग ने आयोग का नोटिस आने के बाद की है।