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नगर पंचायत ने घोषणा कराई

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बुढ़ाना। प्रदेश सरकार के पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने के आदेशों के बाद उपजिलाधिकारी के आदेश पर नगर पंचायत द्वारा पॉलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा कराई जा रही घोषणा के अनुसार पॉलीथिन की थैलियों का प्रयोग करने अथवा दुकानों पर रखने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। घोषणा के बाद पॉलीथिन की थैलियों के प्रयोग को लेकर बाजार में सन्नाटा छाया है।
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प्रदेश सरकार द्वारा पॉलीथिन की थैलियों को पूर्ण प्रतिबंधित करने की घोषणा को उपजिलाधिकारी कुमार भूपेंद्र ने नगर पंचायत को पत्र भेजकर इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी ओम गिरी ने बताया कि उन्होंने कस्बे में माइक द्वारा घोषणा कराई है। पॉलीथिन की थैलियों का प्रयोग करने वालो तथा बेचने वालों के खिलाफ जुुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को कस्बे में विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। जागरूकता रैली द्वारा दुुकानदारों और ग्राहकों को जागरूक किया जाएगा। बुधवार को विशेष अभियान चलाकर पॉलीथिन की थैलियां जब्त कि जाएगी। दुकानों पर पॉलीथिन की थैली पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस घोषणा के बाद से मंगलवार को कस्बे के बाजार में दुकानदारों में सन्नाटा छाया रहा।
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