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कैराना का नसीम हत्याकांड:

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दो हत्यारों को आजावीन कारावास
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने नसीम हत्याकांड में दो हत्यारे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कैराना के मौहल्ला अफगानान निवासी नसीम पुत्र नफीस की 13 मार्च 2010 की शाम को उसके ही चाचाओं अफसर उर्फ चेला, भोली और राशिद पुत्रगण मुख्तार ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी। कैराना कोतवाली में मृतक की पत्नी गुलिस्ता उर्फ गुल्लो ने उक्त तीनों के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके पति नसीम ने घर पर एक बेवा महिला को मुहंबोली बहन बनाकर रखा हुआ था। इस पर नामजद हत्यारोपी बदनीयती रखते थे, जिसका उसका पति विरोध करता था। इसी रंजिश में उक्त तीनों ने उसके पति की शाम के समय चाकुओं और छुरियों से प्रहार कर हत्या कर दी। यह मुकदमा एडीजे-7 ओमवीर सिंह अदालत में सुना गया। एडीजीसी योगेश कुमार शर्मा ने अदालत में दस गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए नसीम की हत्या में दोनों भाइयों अफसर उर्फ चेला और भोली को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 में दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों हत्यारे कई साल से जेल में बंद है।
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राशिद को पहले हो चुकी है सजा
मुजफ्फरनगर। नसीम हत्याकांड में नामजद तीसरे चाचा राशिद को कोर्ट से 15 अक्तूबर 2013 को उम्रकैद की सजा हो चुकी है, तब बाकी दोनों हत्यारोपी अफसर और भोली फरार चल रहे थे।
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