दंपति समेत चार को सात वर्ष की कारावास
मुजफ्फरनगर। अदालत ने जमीन रंजिश में जानलेवा हमला के मामले में दंपति समेत चार लोगों को सात वर्ष के कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि एक का मुकदमा किशोर न्यायालय में भेज दिया गया है।
भोपा थाने पर कसौली निवासी नीरज पुत्र राजेंद्र प्रसाद ने 21 अप्रैल 2014 को हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि संजय से जमीन विवाद चल रहा है। घटना के दिन संजय ने अपनी पत्नी रेखा व अपने बेटे मोहित तथा अपनी पत्नी के सगे भाई मुकेश व देवेंद्र पुत्रगण मान सिंह, निवासी हबीबपुर थाना फुगाना के साथ दोपहर को उसके पिता राजेंद्र प्रसाद पर लाठी डंडों से उस हमला कर गंभीर घायल कर दिया। अभियुक्तों ने उसकी फसल को भी जला दिया। इस मुकदमे में संजय पुत्र रघुवीर , रेखा पत्नी संजय , मोहित पुत्र संजय निवासी कसौली थाना भोपा व मुकेश व देवेंद्र पुत्रगण मान सिंह को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अंबर रावत की अदालत संख्या-16 में हुई। एडीजीसी विजय पाल सिंह वर्मा ने कोर्ट में सात गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त संजय उसकी पत्नी रेखा के अलावा मुकेश व देवेंद्र को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। सह अभियुक्त मोहित को किशोर मानकर उसका मुकदमा किशोर न्यायालय भेज दिया गया है।