तब बोतल की सभी मेहमानों के सामने वीडियोग्राफी की गई। जिसके बाद पेप्सी को कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर एवं कंपनी के सीईओ को इस संबंध में नोटिस दिया गया। जिसके बाद वादिनी प्रियंका ने अपनी वकील अनीता टंडन के माध्यम से दावा अदालत में पेश किया। इस मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष रमा शंकर सिंह एवं सदस्य रमेश कुमार विश्वकर्मा, और रंजना द्वारा की गई। जिन्होंने माना कि इस तरह की त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को शारीरिक क्षति हो सकती है। कंपनी द्वारा उपभोक्ता आयोग में भी इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने पेप्सी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर एवं सीईओ के खिलाफ 15000 रुपये का जुर्माना लगाया है।