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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को साढ़े तीन साल का कठोर करावास

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मुरादाबाद। सात साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजाई सुनाई है।
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थाना जीआरपी में 21 मई 2014 को प्रभारी निरीक्षक उमेश प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि कटघर पीतल बस्ती निवासी अमित सिंह अपना गैंग बनाकर लोगों से अनैतिक लाभ लेने के लिए उन्हें डराता धमकाता है और समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। उक्त मुकदमे की सुनवाई एडीजे पांच शैलेंद्र सचान की अदालत में की गई। अदालत ने आरोपी अमित सिंह को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए उसे साढ़े तीन साल के कठोर कारावास के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने अदालत में पक्ष रखा।
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