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कांठ प्रकरण में दर्ज दरोगा और सिपाही ने दर्ज कराए बयान

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मुरादाबाद। कांठ बवाल प्रकरण में गुरुवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दरोगा व सिपाही ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाहों से जिरह की। अब इस मामले में 18 नवंबर को सुनवाई होगी।
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कांठ के अकबरपुर चेंदरी गांव में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। चार जुलाई 2014 को एक पक्ष ने महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत के दौरान बवाल हो गया था। इस घटना में पुलिस-प्रशासनिक अफसरों के अलावा अन्य लोग चोटिल हो गए थे। इस मामले में तीन तीन दर्ज कराए गए थे, जिसमें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह, शहर विधायक रितेश गुप्ता समेत 65 भाजपाइयों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई में चल रही है। गुरुवार को दरोगा ओमकार व सिपाही सर्वचंद्र ने कोर्ट पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर सिंह, रमेश सिंह आर्य, पीके जैन और संजीव राघव ने गवाहों से जिरह की।
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