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निलंबित एडीओ पहुंचा हाईकोर्ट, याचिका पर सुनवाई आज

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मुरादाबाद। प्रशासक के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ब्लॉक मूढ़ापांडे की ग्राम पंचायत दौलारा में 3.46 लाख रुपये के शासकीय धन का भुगतान करने के आरोपों में निलंबित किए गए एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर एक नवंबर को सुनवाई होगी।
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कोरोना के कारण पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए थे। जिस वजह से 26 दिसंबर 2020 से लेकर 27 मई 2021 तक ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिवों ने प्रशासकों के रूप में बागड़ोर संभाली थी। प्रशासकों के कार्यकाल में आहरित की गई धनराशि की जांच करने पर तमाम वित्तीय अनियमितताएं सामने आई और जांच शासन स्तर में विचाराधीन हैं। इधर प्रशासकों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह और सचिव दयाराम ने विकास के नाम पर ग्राम निधि से 3.46 लाख रुपये का भुगतान विभिन्न कार्यों के लिए कर दिया। इस मामले का खुलासा अमर उजाला ने किया था। इसके अलावा ग्राम पंचायत दौलारा के ग्राम प्रधान मोहम्मद सलीम ने भी जब ग्राम निधि की स्टेटमेंट निकलवाई तो पता चला कि 27 मई 2021 को कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) चंद्रपाल सिंह और ग्राम पंचायत सचिव दयाराम ने 3,48,000 रुपये का भुगतान किया था। जिसकी शिकायत मोहम्मद सलीम ने डीएम से की थी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद ग्राम पंचायत सचिव दयाराम को जिला विकास अधिकारी ने निलंबित कर दिया था और एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह को शासन स्तर से निलंबित किया गया था। अब चंद्रपाल सिंह ने अपने निलंबन के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
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