वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने गंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। 24 अप्रैल 19 को दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि सपा नेता आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रजा डिग्री कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्र में मय कार के पहुंचे थे।
पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में विचाराधीन है। दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो गई है। 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सपा नेता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।