नए कानून के तहत मुरादाबाद के कटघर थाने में सोमवार को जिले का पहला केस दर्ज किया गया है। ये मुकदमा महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराया है, जिसमें उसने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाया है।
नई दिल्ली के रघवीर सिंह नगर निवासी नीलम कटघर के डबल फाटक दस सराय में पति विशाल कुमार के साथ रहतीं हैं। नीलम ने सोमवार सुबह कटघर थाने में तहरीर दी, जिसमें महिला ने बताया कि पति विकास आए दिन उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं।
परिवार के लोगों ने कई बार पति को समझाया लेकिन पति के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। सोमवार सुबह भी पति ने महिला के साथ मारपीट की। नीलम का आरोप है कि पति ने धमकी दी है कि अगर किसी से शिकायत करेगी तो अच्छा नहीं होगा।
नीलम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति विशाल कुमार के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 के तहत केस दर्ज किया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि जनपद के कटघर थाने में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया है।
मुरादाबाद में पहले दिन आठ मुकदमे
मुरादाबाद। जनपद के अलग-अलग थानों में सोमवार को नए कानून के तहत आठ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें कटघर, कुंदरकी, छजलैट, डिलारी और सिविल लाइंस थाने में महिलाओं ने नए कानून के तहत पति और ससुरालियों पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न के केस दर्ज कराए हैं।
बिलारी और मझोला में मारपीट का केस दर्ज किया गया है। वहीं, एक केस कोतवाली में भी दर्ज हुआ है। जबकि जिगर कॉलोनी निवासी एक महिला ने अदालत में नए कानून के तहत सोमवार को एक वाद दायर कराया है।
नए कानून के तहत ये लगीं धाराएं
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115 (2) (मारपीट), 352 (गाली गलौज), 351 (2) (धमकी देने)
इस घटना में पुराने कानून के तहत ये लगती थीं धाराएं
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की धारा 323 (मारपीट), गाली गलौज 504 (गाली गलौज) और 506 (धमकी देने)