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उम्र निर्धारण केस: रामपुर सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल के बयान दर्ज, अब्दुल्ला आजम केस में अब 11 को सुनवाई

Sun, 07 Jan 2024 09:59 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद

सार

मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण में अब्दुल्ला समेत आजम खां को सजा सुनाई जा चुकी है। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बताया कि जब केस दर्ज किया गया तब वह नाबालिग थे। इसलिए इसकी सुनवाई किशोर बोर्ड में की जानी चाहिए। सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्र निर्धारण मामले में सुनवाई चल रही है। 
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अब्दुल्ला आजम खान। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण मामले में उनकी मां तजीन फात्मा के बाद रामपुर के सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल के बयान अदालत में दर्ज कराए गए। इसी स्कूल में अब्दुल्ला ने पढ़ाई की थी। छजलैट के 15 साल पुराने मामले में अदालत ने पूर्व सांसद आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई थी।

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इस मामले में अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस वक्त केस दर्ज किया गया था, तब वह नाबालिग थे। उनके मामले में किशोर न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को इस मामले में सुनवाई करने के निर्देश दिए थे।

अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण का मामला जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में विचाराधीन है। अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने उनकी उम्र से संबंधित कागजात अदालत में पेश किए थे। जिन पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में जवाब पेश किया था। इस मामले में बुधवार को अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीन फात्मा को भी रामपुर से जेल तलब किया गया था।
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उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल और मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि अब्दुल्ला आजम की मां तजीन फात्मा ने अपने बयानों में बताया था कि अब्दुल्ला आजम का जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था।

अब्दुल्ला आजम ने रामपुर के सेंट पॉल स्कूल से शिक्षा आरंभ की थी। जिसका प्रवेश आजम खान के करीबी मित्र द्वारा कराया गया था। उनके बयानों के आधार पर अदालत ने सेंट पॉल स्कूल के प्रिसिंपल मनोज पाठक को स्कूल के अभिलेखों के साथ अदालत में शनिवार को तलब किया। जिनके बयान दर्ज किए गए है।

इस दौरान अब्दुल्ला आजम के दिल्ली से आए एडवोकेट जुबैर, दिनेश चंद पाठक भी अदालत में मौजूद रहे। प्रिसिंपल मनोज पाठक द्वारा अदालत में अब्दुल्ला आजम के स्कूल में प्रवेश के समय के अभिलेख समेत हाई स्कूल की मार्कशीट भी पेश की। जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह पूरी की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। 

 

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