मुरादाबाद में परिवहन विभाग की ढिलाई के कारण सड़कों पर नाबालिग फर्राटे से वाहन चला रहे हैं। बीते छह माह में परिवहन विभाग ने नाबालिगों के वाहन चलाने व रेड लाइट जंप करने में एक भी चालान नहीं किया है, जबकि स्कूल, कॉलेजों के बाहर व सड़कों पर रोज सैकड़ों नाबालिग वाहन चलाते दिख रहे हैं।
परिवहन विभाग के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाहन चलाने पर वाहन स्वामी या अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अभिभावक या वाहन स्वामी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है।
12 माह के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। नाबालिग का 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बन सकेगा।
वाहन चलाते समय जो लोग बिना डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) के पकड़े जाते हैं, उनका चालान कर दिया जाता है। इसमें नाबालिग समेत सभी लोग आते हैं। हर महीने 110 से अधिक चालान किए जा रहे हैं। - आनंद निर्मल, एआरटीओ (प्रवर्तन)
परिवहन विभाग ने भले ही छह माह में नाबालिगों के वाहन चलाने पर कोई चालान न किया हो लेकिन यातायात पुलिस ने सात दिन में 114 वाहनों के चालान किए हैं। शुक्रवार को भी 50 वाहनों का चालान किया गया है।
टीआई अनुराधा सिंघल ने बताया कि पांच जुलाई से विशेष अभियान शुरू किया गया था। ऐसे वाहन चेक किए गए, जिन्हें नाबालिग चला रहे थे। अब तक 117 वाहनों का चालान किया गया।